धोखाधड़ी के मामले में साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दोषमुक्त
मेरठ, सितम्बर 11 -- न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय अंकित ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी रजनीश उर्फ राजा कश्यप पुत्र महेंद्र कुमार निवासी मुजफ्फरनगर को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता पंडित आनंद कश्यप ने बताया कि वादी मुकदमा प्रवीण कुमार गुप्ता ने थाना लालकुर्ती मेरठ में 14 जनवरी 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उसका बजाज चेतक स्कूटर उसकी दुकान के सामने खड़ा था जो उसे नहीं मिला। जिसकी सूचना वादी ने थाना लालकुर्ती मेरठ में दी। पुलिस ने उसी दिन बेगमबाग की ओर से उक्त स्कूटर पर आते हुए आरोपी को पकड़ लिया और उसके कब्जे से स्कूटर व उसका ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया और आरोपी को चोरी एवं धोखाधड़ी करने के आरोप में जेल भेज दिया था। यह भी पढ़ें- Nainital News: गैस रिफिलिंग मामले में साक्ष्यों के अ...
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