धोखाधड़ी के मामले में डाकपाल को तीन साल की सजा
बागेश्वर, जुलाई 17 -- देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी नाहर की अदालत ने 36 लाख रुपये के गबन के मामले में आरोपी डाकपाल को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर कुल आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई, जो साथ-साथ चलेंगी। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2024 में कमेड़ीदेवी से डाक विभाग बागेश्वर को सूचना मिली थी कि कुछ खाताधारक सिमगड़ी डाकघर में गबन की शिकायत कर रहे हैं। तत्कालीन डाक अधीक्षक अल्मोड़ा राजेश कुमार बिनवाल ने मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय कमेटी गठित की। जांच में शाखा में सात लाख रुपये की कमी मिली। आरोपी ने 18 कूटरचित पासबुक तैयार कर 59 खाताधारकों से करीब 26 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। बाद में अन्य खाताधारकों की शिकायतें मिलने पर जांच आगे बढ़ाई गई...
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