धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत खारिज
रांची, जुलाई 6 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने धोखाधड़ी मामले के आरोपी मो. मुजाहिदुल इस्लाम उर्फ टुन्नू खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला बुंडू थाना कांड संख्या 34/2026 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, सूचक सुशील दुबे ने 6 फरवरी 2024 को 2.43 एकड़ जमीन खरीदने के लिए आरोपी से समझौता कर 20.25 लाख रुपये अग्रिम दिया था। बाद में अधिक कीमत की मांग पर 3 मार्च 2025 को नया समझौता किया गया, लेकिन तय अवधि बीतने के बावजूद न तो जमीन की रजिस्ट्री की गई और न ही रकम लौटाई गई।
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