रांची, नवम्बर 18 -- रांची, संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में मांडर के टांगर बास्ली निवासी सुरेंद्र लाल और इग्नेशिया एक्का को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। यह मामला वर्ष 2019 का है, जब मांडर के नवाटांड़ की रहने वाली सरोज धनवार ने मांडर थाना में कांड संख्या 65/2019 दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुरेंद्र लाल और इग्नेशिया एक्का ने उनसे 1.22 लाख रुपए लिए, घर बनवाया और बाद में रहने देने के बदले किराया मांगने लगे। आरोप था कि मांगने पर आरोपियों ने 62 हजार रुपए लौटा। लेकिन, 60 हजार रुपए देने से इनकार कर दिया। मारपीट और चोरी का भी आरोप लगाया गया था। वादिनी ने अदालत में गवाही दी, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने आर...
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