धोखाधड़ी के केस में जमानत अर्जी खारिज
हरदोई, जून 2 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने अनपढ़ व्यक्ति का बैंक खाता खुलवाकर उससे धोखाधड़ी कर पांच लाख से अधिक रुपये हड़पने और जाति सूचक गाली देने से संबंधित मुकदमे में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वादी मुकदमा शंकरलाल निवासी ग्राम लोकलपुर मजरा मूसेपुर थाना बेहटा गोकुल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। उसने कहा कि आरोपित ब्रजेश उर्फ वीरेश निवासी निकट बाबा मंदिर थाना कोतवाली शहर ने उसके अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उसका बैंक खाता खुलवा दिया। फिर पेंशन घोटाले के रुपये उसके खाते में भिजवा कर निकलवा लिए। न्यायालय के आदेश पर 23 नवम्बर 22 को रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना कर आरोपपत्र प्रेषित किया। पुलिस की विवेचना से स्पष्ट हुआ कि वादी का भांजा देवेन्द्र अपने दोस्त बृजेश के साथ वादी के घर गया। कहा कि ...
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