आगरा, जनवरी 22 -- ज्वैलर्स से धोखाधड़ी के मामले में आरोपित सेवानिवृत्त जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर, उनकी पुत्री और दामाद को अदालत से राहत मिली है। अदालत ने आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिए। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विराट कृष्ण सक्सेना ने दलील दी कि आरोपितों को झूठा फंसाया गया है। इस घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। वे आगरा में निवास भी नहीं करते हैं। नेहरू नगर स्थित एपी ज्वैलर्स के संचालक योगेश अग्रवाल ने थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 19 लाख की धोखाधड़ी की गई है। मामले में सेवानिवृत्त जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर और उनके पुत्र अभिषेक माथुर को नामजद किया गया था। पुलिस ने अभिषेक माथुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अभिषेक माथुर लंबे समय से उ...
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