आगरा, मार्च 26 -- बिसलेरी इंडिया लि. कंपनी में कार लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने थानाध्यक्ष एकता को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं। प्रार्थी हरभजन सिंह निवासी ग्राम ओय थाना घिरोर जिला मैनपुरी ने अधिवक्ता भारत सिंह के माध्यम से अदालत में मुकदमा दर्ज कराने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बताया था कि उसके पुत्र को मोबाइल के माध्यम से जानकारी मिली कि बिसलेरी इंडिया लि. कंपनी कार किराए पर लेने का कार्य करती है। जिस पर कंपनी के कथित डायरेक्टर/ विपक्षी से फोन पर बात होने पर उसने कार लेकर फतेहाबाद स्थित कार्यालय आने को कहा। 17 जून 24 को वहां पहुंचने पर विपक्षी पिता-पुत्र ने 45 हजार रुपये महीने पर कार का एग्रीमेंट कर कार अपने पास रख ली। दो माह तक कार का किर...
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