आगरा, जनवरी 2 -- बैंक में बंधक भूमि को बेच धोखाधड़ी के मामले में आरोपित दो भाइयों को राहत मिल गई है। अदालत ने वादी और आरोपियों के मध्य हुए समझौते के आधार पर आरोपित रमाकांत और उमेश निवासी चंदन नगर थाना वृंदावन जिला मथुरा को बरी करने के आदेश दिए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नीरज रावत ने तर्क प्रस्तुत किए। वादी प्रदीप अग्रवाल का आरोप था कि उसने 22 जुलाई 2019 को आरोपित भाइयों से कृषि भूमि खरीद उनसे बैनामा कराया था। जब वह उक्त भूमि पर स्वयं के नाम इंद्राज कराने तहसील गया तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि पूर्व से बैंक में बंधक होने के कारण वादी के नाम दर्ज नहीं हो सकती। उसने थाना अछनेरा में मुकदमा दर्ज कराया था। जिस पर आरोपित भाइयों ने बैंक का लोन चुका दिया।
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