आगरा, मार्च 26 -- वाहनों के फाइनेंस के नाम पर धोखाधड़ी समेत अन्य में आरोपित यश खिरवार निवासी दौरेठा शाहगंज को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया है। आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा व मनीष पाठक ने तर्क दिए। एलएंडटी फाइनेंस कंपनी के क्षेत्रीय सेल्स प्रबंधक नीलेश कुमार ने पुलिस आयुक्त को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी कंपनी अपने ग्राहकों को हायर परचेज संविदा के आधार पर दो पहिया वाहन के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है। वादी की कंपनी एवं डीलर के मध्य तय हुआ था कि कंपनी द्वारा भुगतान प्राप्त होते ही संबंधित ग्राहकों को तयशुदा समय में वाहन की डिलीवरी प्रदान कर दी जाएगी। उनकी कंपनी के सेल्स ऑफीसर आदि द्वारा कुल 47 ग्राहकों के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। जिस पर कंपनी ने उन ग्राहकों को फा...