बागपत, मई 14 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सियाराम चौरसिया ने होटल संचालक से 45.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी मंगेश ठाकरे निवासी आदिवासी कॉलोनी नागपुर की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। नौरोजपुर गुर्जर गांव निवासी होटल संचालक प्रताप कुमार नैन ने 31 जनवरी को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदार मंगेश ठाकरे निवासी आदिवासी कॉलोनी नागपुर ने एक अक्तूबर 2022 को साझे में प्रॉपर्टी खरीदकर बेचने की बात कही और 45.50 लाख रुपये की मांग की। उसने कई बार में बैंक खाते से 45.50 लाख रुपये मंगेश ठाकरे के खाते में ट्रांसफर करा दिए। मंगेश ने एक साल में मुनाफा देने की बात कही, लेकिन एक साल बाद फोन करने पर तीन महीने बाद के लिए टाल दिया। इसके बाद रुपये दे...