आगरा, फरवरी 5 -- धोखाधड़ी, एससी-एसटी ऐक्ट आदि के मामले में आरोपित रमाकांत शर्मा निवासी राजनगर का जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने मंजूर कर लिया है। वादी ने थाना सिकंदरा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके पति ने छह मार्च 2003 को शास्त्रीपुरम योजना में 162 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीद उसका बैनामा एडीएम से अपने नाम कराया था। 22 दिसंबर 2016 को पति की मृत्यु हो जाने पर आरोपित व अन्य ने उनके नाम से फर्जी वसीयत बना वादी के प्लॉट पर आठ दिसंबर 21 को कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध पर आरोपियों ने गाली गलौज, धमकी एवं जाति सूचक शब्द कहे। आरोपित के अधिवक्ता राम गोपाल बघेल ने तर्क दिए।
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