आगरा, फरवरी 25 -- प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में आरोपित प्रवीन शिवहरे निवासी न्यू आगरा को राहत नहीं मिली है। अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने आरोपित का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने तर्क प्रस्तुत किए। वादी सहसवीर ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया है। बताया है कि आरोपित आदि ने तक्षशिला कॉलोनी खंदारी में सस्ता प्लॉट दिलाने का वादा किया। 28 मार्च 25 को उस व्यक्ति ने वादी के हक में सदर तहसील में बैनामा किया। बाउंड्री कराने के दौरान एक ने आकर उक्त प्लॉट को अपना बता काम रुकवा दिया। आरोपित एवं अन्य से पैसा मांगने पर उन्होंने धमकी दे पैसा वापस करने से मना कर दिया।
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