धोखाधड़ी का आरोपी 16 साल बाद दोषमुक्त
नई दिल्ली, अगस्त 23 -- नई दिल्ली, का.सं.। कड़कड़डूमा कोर्ट ने संपत्ति जालसाजी और धोखाधड़ी के 16 साल पुराने मामले में पुलिस जांच की खामियों को उजागर करते हुए आरोपी इमाम रजा नकवी को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इसरा जैदी की अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया कि पुलिस यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही कि जिस संपत्ति को फर्जी तरीके से बेचे जाने का दावा किया जा रहा था, कागजों में भी उसका अस्तित्व वही था। पुलिस ने दस्तावेजों की आपस में तुलना तक नहीं की। संपत्ति संख्या के विरोधाभास और पुलिस की कमजोर जांच के चलते 16 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया। मामला वर्ष 2004 में हुए मुस्तफाबाद स्थित एक मकान के कथित सौदे से जुड़ा था। आरोपी नकवी के खिलाफ वर्ष 2010 में गोकलपुरी थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी की ध...
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