जमशेदपुर, अप्रैल 2 -- जमशेदपुर। कदमा फार्म एरिया निवासी महिला को जमीन के बदले फ्लैट नहीं देने का आरोपी खुर्शीद हसन बुधवार को एसडीजेएम की अदालत से साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया। महिला ने कदमा शास्त्रीनगर निवासी खुर्शीद हसन के खिलाफ कदमा थाना धोखाधड़ी व अन्य आरोप लगाकर 2025 में मामला दर्ज कराया था लेकिन अदालत में आरोप सिद्ध नहीं होने का लाभ खुर्शीद हसन को मिला है। इसके अलावा बुधवार को दूसरी अदालत से आर्म्स एक्ट व जीएसटी घोटाला के आरोपी अर्जी रद्द हुई है।
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