धोखाधड़ी कर एलआईसी धारक की रकम निकालने में दंपती को सजा
चाईबासा, जुलाई 22 -- चाईबासा। सीजेएम की अदालत ने धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से एक एलआईसी धारक की रकम निकलने वाले एजेंट दीपक कुमार गुप्ता और उसकी पत्नी सुनैना गुप्ता को सजा सुनाई है। दीपक को 4 साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सुनैना को 2 साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ एलआईसी चाईबासा शाखा के प्रबंधक मणिशंकर प्रसाद द्वारा सदर थाना में 4 जनवरी 2017 को मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि एजेंट दीपक ने धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से पॉलिसी धारक ओम प्रकाश साव का मृत्यु दावा प्रमाण पत्र बनवाकर नॉमिनी में अपनी पत्नी को अहिलया देवी बना कर 1. 28 लाख रुपये 15 दिसम्बर 2016 को ग्रामीण बैंक सिंहपोखरिया शाखा से निकासी कर लिया। यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में सांप काटने से मौतें दिखाकर फर्जीवाड़ा इसके बाद एल...
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