संभल, अप्रैल 11 -- आवासीय योजना के नाम पर लोगों से धनराशि वसूलकर धोखा देने वाले प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय के अनुसार, बहजोई क्षेत्र के ग्राम बमनेटा निवासी प्रॉपर्टी डीलर ने एक आवासीय योजना विकसित करने का दावा कर प्लॉट बेचने का झांसा दिया। इसी योजना के तहत नितिन पुत्र पुष्पेंद्र से 13 लाख रुपये में प्लॉट देने का वादा किया गया और बुकिंग के नाम पर 1 लाख रुपये एडवांस जमा करा लिए गए।डीलर ने भरोसा दिलाया था कि तीन माह के भीतर सड़क, नाली और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित कर भूखंड पर कब्जा दे दिया जाएगा, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी न तो कोई विकास कार्य हुआ और न ही भूखंड का विक्रय पत्र निष्पादित किया गया।अपने साथ हुई धोखाधड़ी से परेशान होकर पीड़ित...