संभल, अप्रैल 12 -- भूखंड दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए उसकी गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग ने आदेश का पालन न करने पर आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला बहजोई क्षेत्र के ग्राम बमनेटा का है, जहां प्रॉपर्टी डीलर सीताराम भारद्वाज पुत्र जयशंकर ने आवासीय योजना विकसित कर प्लॉट बेचने का झांसा दिया। पीड़ित नितिन पुत्र पुष्पेंद्र से 13 लाख कीमत का प्लॉट दिखाकर 1 लाख रुपये एडवांस के रूप में जमा करा लिए गए। डीलर ने तीन माह में सड़क, नाली, बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्लॉट पर कब्जा दिलाने का आश्वासन दिया था। लेकिन तय समय बीतने के बाद भी न तो विकास कार्य हुआ और न ही प्लॉट का बैनामा कराया गया। इस पर पीड़ित ने अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय के माध्यम से...
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