मथुरा, मार्च 13 -- फर्जी हस्ताक्षर कर मंदिर समिति के बैंक खाते से रुपया निकालने वाले दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को प्रभारी एडीजे पंचम नीलम ढाका की अदालत ने खारिज कर दिया है। शासन की ओर से जमानत याचिका का विरोध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रागिनी गांधी ने किया। एडीजीसी रागिनी गांधी ने बताया कि श्रीनन्द भवन चौरासी खम्भा प्रबंध समित श्रीधाम पुरानी गोकुल महावन जगन पाठक द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया कि प्रबंध समिति का वर्तमान निर्वाचन 1 अप्रैल 2023 को हुआ था। जिसमें राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को अध्यक्ष, श्रीकृष्ण कुमार दीक्षित को मंत्री व रामकुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया था। समिति के बैंक खाते महावन स्थित एसबीआई बैंक शाखाा में थे। जगन पाठक 6 अप्रैल 2023 को बैंक गए तो पता चला कि समिति के खाते से उनके फर्जी हस्ताक्षर कर रुपये निकाल लिए ...
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