बाराबंकी, मार्च 10 -- बाराबंकी। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह कोर्ट नंबर18 ने धोखधड़ी के अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास व तीस हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना कोतवाली नगर में पन्द्रह साल पहले प्रभात सिंह निवासी आवास विकास कालोनी ने धोखाधड़ी करके कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो जगह नौकरी करने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक प्रेम सिंह रैकवार ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे। सीजेएम सुधा सिंह ने दोनों पक्षों के अधिवकता की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त जय प्रकाश सिंह निवासी थाना सतरिख को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व तीस हजार ...