रांची, मई 7 -- रांची, विशेष संवाददाता। धुर्वा के शर्मा रोड से फिल्टर प्लांट तक की सालों से जर्जर सड़क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को सड़क निर्माण के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को एक माह के अंदर सड़क निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति लेने का निर्देश दिया। मंजूरी मिलने के छह माह के अंदर सड़क निर्माण का कार्य पूराकर कोर्ट को जानकारी देने का निर्देश दिया। इस संबंध में अधिवक्ता मास्टर आकाश ने जनहित याचिका दायर की थी। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि धुर्वा के शर्मा मार्केट से फिल्टर प्लांट तक जाने वाली मुख्य सड़क पिछले कई वर्षों से बदहाल स्थिति में है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और कई हिस्सों में सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। इसके का...