धार इमामबाड़ा केस में HC का मुस्लिम पक्ष को चाबियां सौंपने का आदेश, क्या है विवाद?
इंदौर, जून 25 -- एमपी के धार के विवादित सरकारी इमामबाड़ा मामले में हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है। एमपी हाईकोर्ट ने धार के विवादित सरकारी इमामबाड़े में मुहर्रम के दौरान ताजिया बनाने के लिए दायर याचिकाओं पर प्रशासन को आदेश दिया है कि इसकी चाबियां मुस्लिम समुदाय के याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर सौंप दी जाएं। एमपी हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष और याचिकाकर्ता को 5 दिन के लिए इमामबाड़े के इस्तेमाल की अनुमति देते हुए कहा कि इससे राज्य सरकार के कानूनी हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।सरकारी इमामबाड़े की चाबियां सौंपने का आदेश इंदौर पीठ के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए कहा कि संबंधित प्राधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर...
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