रांची, जुलाई 12 -- रांची, प्रमुख संवाददाता। आमया संगठन की ओर से प्रेस क्लब में रविवार को परिचर्चा का आयोजन किया गया। मौके पर संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एस अली ने कहा कि संविधान की अनुच्छेद 25 और 26 सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने और धार्मिक स्थल बनाने का अधिकार देता है। वहीं, पूजा स्थल अधिनियम 1991 देश की आजादी 1947 से जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है, उसे बरकार रखने का निर्देश देता है। हाल के महीनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों में दो दर्जनों से अधिक सदियों पुरानी मस्जिदों और दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया है। मस्जिद कमेटी को विश्वास में भी नहीं लिया गया। परिचर्चा में प्रधानमंत्री से मिलकर धार्मिक स्थलों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करने फ...