धारा 307 के आरोपी को 7 साल का कारावास
रुद्रपुर, मार्च 13 -- रुद्रपुर, संवाददाता। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय मीना देउपा की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपी को दोषी करार देकर सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 15 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। एडीजीसी दांडिक अनिल सिंह ने बताया कि किच्छा निवासी जाकिर अली ने 25 अप्रैल 2017 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया था कि उसके बड़े भाई जुम्मा का पड़ोसी अहमद शाह से भूसा डालने को लेकर विवाद हो गया था। आरोपी ने अपने पिता नजाकत अली उर्फ जग्गा व भाई दिलशाद अली के साथ मिलकर उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। कई दिनों तक इलाज के उनके भाई ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल की और मामले की सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत में चली। एडीजीसी ने नौ गवाह पेश किए और दोनों पक्षों की ...
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