रामगढ़, फरवरी 28 -- रामगढ़, निज प्रतिनिधि अनुमंडल दंडाधिकारी न्यायालय, रामगढ़ की ओर से वाद संख्या 231/25 व परिवर्तित वाद संख्या 03/26 के तहत एक पुराने भूमि विवाद मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे स्थायी और वास्तविक समाधान के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-164 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस संबंध में न्यायालय की ओर से दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय से पारित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, मामला शहर के लोहार टोला, थाना रामगढ़, जिला रामगढ़ स्थित एक भूमि से संबंधित है, जिस पर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। -क्या है मामला प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवादित इस भूमि पर दोनों पक्षों की ओर से स्वामित्व और उपयोग को...
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