धारा 163 लागू:धरना-प्रदर्शन और जुलूस पर प्रतिबंध
हाथरस, जून 4 -- जिलाधिकारी राहुल वत्स ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। यह आदेश आगामी मोहर्रम, गुरु पूर्णिमा जैसे त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए जारी किया गया है। ये प्रतिबंध 31 जुलाई तक जनपद में प्रभावी रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, राजनीतिक गतिविधि, हथियार ले जाने, भड़काऊ भाषण देने, पोस्टर या पम्पलेट से उकसाने, भीड़ जुटाने और अफवाह फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग भी पूरी तरह वर्जित रहेगा। इसके अत...
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