सीतापुर, जून 15 -- सीतापुर, संवाददाता। आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिले में धारा-163 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट आयुष चौधरी ने बताया कि यह प्रतिबंधात्मक आदेश 16 जून से 11 अगस्त तक पूरे जिले में प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान मोहर्रम, चेहल्लुम, श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और विभिन्न भर्ती व शैक्षणिक परीक्षाओं का आयोजन होना है। ऐसे में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर पूरी तरह रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के उत्तेजक भाषण देने या भड़काऊ हस्तलिखित व मुद्रित पर्चे, पम्फलेट बांटने पर पाबंदी है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर धार्मिक या सामाजिक विद्वेष फैलाने वाली किसी भी सामग्री को पोस्ट या फॉरवर्ड करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने...