धान के बीज में अंकुरण नहीं होने पर मिला 41 हजार का मुआवजा
औरंगाबाद, अप्रैल 2 -- किसान को चेक से किया गया भुगतान फोटो- 2 अप्रैल एयूआर 13 कैप्शन- किसान को मुआवजा संबंधी चेक सौंपते उपभोक्ता फोरम के सदस्य औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार राज्य बीज निगम, कुदरा से बीज की खरीदारी कर उसे लगाने के बाद अंकुरण नहीं होने के मामले में किसान ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था। अब किसान को मुआवजे के रूप में 41550 रुपए का चेक दे दिया गया है। यह इजराय वाद वर्ष 2003 से संबंधित है। इस संबंध में औरंगाबाद सदर प्रखंड के रायपुरा गांव निवासी शिवरक्ष्या सिंह ने एक वाद 57/97 जिला उपभोक्ता फोरम में दायर किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, कुदरा से धान के बीज की खरीदारी की गई थी। उसे उनके खेत में डाल दिया लेकिन बीज में अंकुरण नहीं हुआ। इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद उन्होंने उपभोक्त...
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