सुल्तानपुर, जून 18 -- सुलतानपुर। युवती का धर्म परिवर्तन कराने, शादी का दबाव बनाकर मारपीट और वसूली के मामले में विवेचक की फाइनल रिपोर्ट सीजेएम नवनीत सिंह ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने जिला अपराध शाखा ब्यूरो प्रभारी को मामले की अग्रिम विवेचना कराने का आदेश दिया है। पीपरपुर थाना क्षेत्र की एक युवती सिरवारा रोड पर किराये के कमरे में मां और भाई के साथ रहती थी। उसने मुकदमा दर्ज कराया कि मोहल्ले के मो. हमीर, मो.मद्दन, जलीना बानो, नदीरा और साइमा उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। आरोपी हिन्दू धर्म की बुराई कर इस्लाम अपनाने और मो. हमीर के पुत्र गोलू से शादी करने को कह रहे थे। एक अक्टूबर 2025 की सुबह पीड़िता अपनी मां के साथ शिकायत करने आरोपियों के घर गई तो उन्होंने गाली गलौज कर मोबाइल छीन लिया और कमरे में बंद कर पिटाई की। दो लाख रूपये चोरी का आर...