हरदोई, मार्च 30 -- हरदोई। एक दलित लड़की को बहला फुसलाकर उसका अपहरण किया गया। उसके बाद उसे बंधक बनाकर जबरिया विवाह करने के लिए विवश किया गया और धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया गया। इस मामले में आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुनील कुमार सिंह ने आरोपी की गंभीरता को दृष्टिगत जमानत अर्जी खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता अमित मिश्रा ने बताया कि थाना कासिमपुर क्षेत्र के निवासी इमरान ने 14 फरवरी को पीड़िता को अपहरण करके उसे लखनऊ ले गया और वहां उसके साथ रेप किया और धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने उससे झूठ बोला और अपना नाम गलत बताकर उसे बंधक बनाया। इस मामले में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। आरोपी ने अदालत के समक्ष पेश की गई जमानत अर्जी में पार्टी बंदी में झूठा फसाए जाने, प्रथम ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.