बाराबंकी, जून 10 -- बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो ने धर्म परिवर्तन के मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया। शासकीय अधिवक्ता वरुण मिश्र ने बताया कि थाना देवा पर तीन साल पहले गांव के कुछ लोगों ने बाहरी युवकों के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन का कार्य करते हैं और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने की सूचना दी थी। गांव के कई लोगों ने मिलकर हस्ताक्षर की हुई तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। अपर सत्र न्यायाधीश ने पीड़ित समेत अन्य गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने ...