कानपुर, फरवरी 10 -- कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर में दर्ज प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने के मामले में जेल में निरुद्ध महिला आरोपित की जमानत अर्जी पर मंगलवार को एडीजे कोर्ट संख्या प्रथम में सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन ने आरोपित पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रशिक्षण की आड़ में प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की बात कही, जबकि बचाव पक्ष ने गरीबों को प्रशिक्षण देने का काम करने व धर्मांन्तरण से कोई लेना देना नहीं होने की बात कहते हुए झूठा फंसाए जाने का उल्लेख किया। मामले में कोर्ट ने विवेचक को तलब करने के साथ ही सुनवाई के लिए अब 12 फरवरी की तारीख नियत की है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कृपालपुर के पास मछली पट्टनम आंध प्रदेश की नवाकांती सोसाइटी कौशल प्रशिक्षण की आड़ में गरीबों को अपने जाल में फसाकर उनको ईसाई बनाने का खेल चला रही थी। सोसाइटी की ओर...