इटावा औरैया, अगस्त 25 -- इटावा। धर्मांतरण के आरोपी को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। उसके खिलाफ तीन साल पहले मुकदमा दर्ज कराया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी सिंह ने बताया कि सिविल लाइन की एक महिला 20 नवंबर 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि जावेद निवासी पक्का तालाब उसकी पुत्री को अस्पताल ले गया और उसका मुस्लिम नाम लिखवाकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस की चार्जशीट दाखिल करने के बाद मामले की सुनवाई हुई और साक्ष्य के अभाव में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने जावेद को दोषमुक्त करार दिया।

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