प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 12 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश आतिफ शमीम की कोर्ट ने धर्मांतरण, दुराचार के आरोपी पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पुरानी पट्टी निवासी अफसर अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी प्रदीप पांडेय ने दलीलों से बताया कि पुलिस को दिए बयान में पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने इंस्टाग्राम से दोस्ती कर उसे प्रेमजाल में फंसाया। 16 मार्च को नाबालिग पीड़िता को आरोपी प्रयागराज ले गया। मुस्लिम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाकर उसे रोजा रखने का दबाव बनाया। आरोपी ने पीड़िता से दुराचार कर उसे धर्म परिवर्तन की सलाह दी थी। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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