मुंगेर, अप्रैल 16 -- मुंगेर, एक संवाददाता। महिला एवं बाल विकास निगम, मुंगेर द्वारा धरहरा प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र, खोपावर एवं करैली में बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता बैठक आयोजित की गई जहां महिलाओं को इस प्रथा के प्रति जागरूक किया गया। इस तहत ग्रामीणों के बीच प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण कर उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि, 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में जुर्माना एवं जेल का प्रावधान है, साथ ही विवाह समारोह में शामिल दोनों पक्षों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।विशेषज्ञों ने कम उम्र में विवाह के कारण होने वाले मानसिक तनाव, आर्थिक कठिनाइयों और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर विशेष रू...
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