धरम्मरपुर में की गई बैरिकेडिंग
गाजीपुर, अप्रैल 27 -- गाजीपुर। करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव की लड़की की मौत के प्रकरण में किसी भी प्रकार के हंगामे को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कटरिया प्रकरण को लेकर जिले में धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत इस प्रकरण को लेकर किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, कैंडल मार्च पर रोक रहेगी। यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। वहीं पुलिस ने कटरिया जाने वाले रास्ते पर धरम्मरपुर में पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। कई थानों की फोर्स के साथ ही पीएसी भी तैनात किया गया है। यह भी पढ़ें- कटरिया जाने से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को रोका, वाराणसी-गाजीपुर बार्डर पर पुलिस तैनात यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में धारा 163 लागू, प्रदर्शन पर रोक, 29 अप्रैल को अखिलेश के आने का है कार्यक्रम यह भी पढ़ें- पुलिस ने कांग्रेस का कैंडल मार्च न...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.