बागपत, मार्च 16 -- बागपत। एपीओ अभिराम गौतम ने बताया कि बिनौली थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव निवासी शकील उर्फ कलुआ के खिलाफ वर्ष 2021 में गाली-गलौच करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के विवेचक ने चार्जशीट तैयार करते हुए न्यायालय में दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी शकील उर्फ कलुआ को दो साल छह माह की सजा सुनाई, साथ ही उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। आधा दर्जन नलकूपों से सामान चोरीदाहा। सरौरा के जंगल में अज्ञात चोरों ने आधा दर्जन से अधिक नलकूपों के ताले एवं छत उखाड़कर हजारों रुपए की कीमत के विद्युत उपकरण चोरी कर ले गए। पीड़ित किसानों ने पुलिस को सूचना दी। सरौरा के जंगल में रविवार रात अज्ञात चोरों ने राजवीर,रामपाल...
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