रांची, अप्रैल 2 -- रांची, विशेष संवाददाता। धनबाद में अवैध खनन और वायु प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन और वायु प्रदूषण रोकने के लिए ठोस सुझाव देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सभी अधिकारियों को अपना विस्तृत सुझाव देने को कहा है। कोर्ट ने धनबाद डीसी को सभी अधिकारियों का सुझाव लेकर 22 अप्रैल तक कोर्ट में शपथपत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट में धनबाद के उपायुक्त, एसएसपी, नगर आयुक्त तथा झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव समेत कई संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी। अदालत ने उपस्थित अधिकारियों से यह जानना चाहा कि जिले में अवैध खनन पर प्रभावी रोक कैसे लगाई ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.