नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से कहा कि वे नादिया जिले के अपने दौरे से एक दिन पहले वहां के जिला प्रशासन को सूचित कर दें, ताकि वे प्रोटोकॉल के अनुसार आवास सहित जरूरी इंतजाम कर सकें। शीर्ष अदालत ने मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मोइत्रा ने जिला प्रशासन के 1 सितंबर के एक सर्कुलर का मुद्दा उठाया था, जिसमें सांसदों और विधायकों से कहा गया था कि वे अपने प्रस्तावित दौरे से कम से कम तीन-चार दिन पहले सूचना दें, ताकि प्रशासन उचित इंतजाम कर सके। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने टिप्पणी की, ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिन्हें कोर्ट तक आना चाहिए। यह भी पढ़ें- आप थोड़ा धैर्य रखें, हम कोर्ट कैसे नियंत्रित करेंगे? मुहआ मोइत्रा के केस में क्यों भड...