सहारनपुर, अगस्त 1 -- हत्या और गैर इरादतन हत्या के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने छह दोषियों को सजा सुनाई। चिलकाना के माहेश्वरी कला में 2014 में हुई हत्या के मामले में भुट्टू और अमजद को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया। वहीं मंडी क्षेत्र में 2024 में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच दोषियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और 55-55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा हुई। शुक्रवार को दोनों मामलों ने अदालत ने फैसला सुनाया। यह भी पढ़ें- हत्या में दोषी को दस साल की सजाचिलकाना हत्या मामला बता दें कि चिलकाना थाने में 17 जून 2014 को मुरसलीन ने पिता की गला घोंटकर हत्या का आरोप लगाते हुए माहेश्वरी कला निवासी भुट्टू पुत्र ताहिर और अमजद पुत्र तालिब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एंटीकरप्शन कोर्ट ने दोनों...