दो साल तक पढ़ाई को जाने पर भी नहीं खाली करना होगा रेलवे आवास
प्रयागराज, मार्च 31 -- रेलवे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब यदि कोई कर्मचारी पढ़ाई के लिए अवकाश पर जाता है तो उसे अपने रेलवे आवास को खाली नहीं करना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने 30 मार्च को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, कर्मचारी पढ़ाई की छुट्टी की अवधि या अधिकतम दो वर्ष तक अपने वर्तमान पोस्टिंग स्थान का क्वार्टर सामान्य लाइसेंस शुल्क पर रख सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत प्रशिक्षण या कोर्स पर जाने वाले कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण की पूरी अवधि तक आवास रखने की अनुमति होगी। निर्देश में कहा गया है कि सभी प्रकार की स्वीकृत छुट्टियों के दौरान संबंधित नियमों के अनुसार कर्मचारी अपना क्वार्टर बनाए रख सकेंगे। 'वेटिंग फॉर पोस्टिंग' की अवधि में भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह आदेश रेलवे बोर्ड की ओर से कार्यकारी निदेशक...
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