फिरोजाबाद, अप्रैल 6 -- जनपद न्यायालय में थाना जसराना क्षेत्र के एक मामले में सोमवार को दो सगे भाइयों को कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला औरंगाबाद गांव का है और वर्ष 2018 में घटना हुई थी। गांव के ही दो सगे भाई जितेन्द्र और अनिल कुमार पर घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, सामूहिक दुष्कर्म, आत्महत्या के लिए उकसाने और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना कर दोनों भाइयों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। एएसजे, एफटीसी प्रथम न्यायाधीश श्याम बाबू के न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने जितेंद्र को दोषी पाते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 6 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अनिल ...