मऊ, जून 6 -- मऊ, संवाददाता। घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या के मामले में आरोपी घोसी थाना क्षेत्र के कूचहरा निवासिनी दुलारी देवी और बेईमानी पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में आरोपी मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मुहल्ला कबिराबाद निवासी खुर्रम रिजवान की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने खारिज कर दिया। पहले मामले दहेज हत्या में रानीपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी अवधेश चौहान ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार वादी की पुत्री की गुंजन की शादी मनोज के साथ 10 जून 2019 को हुई थी। आरोप लगाया गया था कि आरोपी और उसके परिवार वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 14 मई 2026 को उनकी पुत्री की मौत हो गई थी। मामले में जिला जज ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। वहीं द...