दो वर्षीय बीएड की नियुक्ति पर सुनवाई 29 को
रांची, सितम्बर 24 -- रांची। सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में दो वर्ष में बीएड की डिग्री पूरी करने वाले अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को आवश्यक निर्देश प्राप्त कर इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। यह याचिका कुमार प्रीतम रंजन की ओर से दायर की गई है। प्रार्थी ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें शामिल नहीं किए जाने को चुनौती दी है।
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