हमीरपुर, दिसम्बर 17 -- सरीला, संवाददाता। बीस वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत के मामले में मंगलवार को ग्राम न्यायालय सरीला ने चालक को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा और आठ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आए फैसले से मृतक के परिजनों को न्याय मिला है। सहायक अभियोजन अधिकारी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि छह अक्तूबर 2005 को जरिया गांव निवासी रमजान गांव के ही विकास समेत अन्य लोगों के साथ जगमोहन पुत्र दीना यादव के ट्रैक्टर में सवार होकर राठ गया था। वापस लौटते समय चालक द्वारा ट्रैक्टर तेज और लापरवाही से चलाने के कारण संतुलन बिगड़ गया और पवई गांव के पास ट्रैक्टर सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे में रमजान और विकास ट्रैक्टर के नीचे दब गए। मौके पर ही रमजान की मौत हो गई, जबकि विकास ने इलाज के लिए ले जाते समय र...
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