दो लोगों की गैर इरादतन हत्या में तीन वर्ष की सजा
मधुबनी, जुलाई 14 -- मधुबनी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ललन कुमार की अदालत ने दो लोगों की संदिग्ध मौत मामले में दोषी करार दिए गए आरोपित संतोष कुमार झा को तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजा पर सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सजय कुमार ने आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। एपीपी ने बताया कि कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में आरोपित को दोषी पाया था। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर सजायाफ्ता संतोष झा को एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि सजायाफ्ता खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की गांव का रहने वाला है। गांव के ही अमित कुमार झा एवं विशम्बर झा की हत्या मामले में वह आरोपित था। एपीपी ने बताया कि 8 फरवरी 2021 को अमित कुमार झा, विशम्बर झा एवं संतोष कुमार झा तीनों एक...
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