प्रयागराज, अक्टूबर 19 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले की एक सड़क को दो लेन से चार लेन करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि 17 किमी सड़क के लिए 368 करोड़ का एस्टीमेट है। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में प्राथमिकता तय करना सरकार/कार्यपालिका का अधिकार है, कोर्ट का नहीं। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने देव प्रकाश राय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने जनहित में मांग की थी कि इंडस्ट्रियल एस्टेट ताजोपुर से गाजीपुर तिराहा व भीटी होते हुए कोपागंज वाया बलिया तक की सड़क को दो लेन से चार लेन में तय समय में बदला जाए। याची का कहना था कि आजमगढ़ के पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर के कार्यालय से 10 फरवरी 2025 को इसका एस्टीमेट भेजा गया है लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी क...