गाजीपुर, अप्रैल 27 -- गाजीपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग न्यायालय ने सोमवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, महिंद्रा टावर्स के महाप्रबंधक और सनसाइन ऑटो प्राईवेट लिमिटेड औरंगाबाद के प्रबंधक के खिलाफ परिवाद स्वीकार कर लिया। साथ ही दो माह के अंदर परिवादी की कार को सही व सचारू करके उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही परिवादी को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप 10 हजार और परिवाद व्यय पर पांच हजार भुगतान का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि अगर आदेश का पालन निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो परिवादी विधिक कार्रवाई को स्वतंत्र होगा। यह आदेश अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव, सदस्य रणविजय मिश्र और दीपा रानी ने दिया। यह भी पढ़ें- बर्थडे पार्टी में AC खराब, मेहमानों का गर्मी से हाल बेहाल; रेस्टोरेंट को मुआवजा देने का ...
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