दो माह में धंसे कर्लोन के गद्दे, फोरम ने कहा- पैसे लौटाओ या नया गद्दा दो
बांदा, अगस्त 17 -- बांदा। दो माह में गद्दे धंसने और शिकायत के बावजूद उन्हें न बदलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कर्लोन लिमिटेड और स्थानीय विक्रेता के खिलाफ कड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को 30 दिन के भीतर नए गद्दे देने, ऐसा न करने पर 17,003 रुपये की मूल कीमत 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा उपभोक्ता को मानसिक-शारीरिक कष्ट के लिए पांच हजार और अदालती खर्च के तीन हजार रुपये भी देने होंगे। तय समय में भुगतान न होने पर ब्याज दर नौ प्रतिशत हो जाएगी। शहर के हुसैनगंज निवासी कलीम मोहसिन उर्फ कलीम भाई ने 13 जनवरी 2022 में छावनी स्थित राजाराम कारपोरेशन (विजय कुमार) से 17,003 रुपये में 12 महीने की वारंटी के साथ दो कर्लोन गद्दे खरीदे थे, लेकिन सिर्फ दो महीने में ही गद्दे बीच से दब गए।
शिकायत और...
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