बदायूं, जुलाई 11 -- बदायूं/मूसाझाग। हाईकोर्ट ने एक पेट्रोल पंप की एनओसी से जुड़े प्रकरण में डीएम के लिये दो महीने में प्रत्यावेदन का निस्तारण करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश बिसौली के राकेश की याचिका पर फैसला सुनाते हुये पारित किया है। याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव, सुधांशु चौहान की पीठ के समक्ष बहस में बताया कि याची ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर पेट्रोल पंप के लिये एससी कैटेगरी में ओडीआर रोड पर ग्रामीण क्षेत्र के तहत आवेदन किया था। लाइसेंस फीस जमा करने के बाद यांची को आठ विभाग के द्वारा एनओसी भी प्राप्त हो गई, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा इंटरसेक्शन पेट्रोल पंप के विपरीत दिशा में होंने के कारण प्रकरण को वापस डीएम के समक्ष...