मऊ, अप्रैल 17 -- मऊ, संवाददाता। थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्र अंतर्गत अबकारी अधिनियम के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी अभियुक्त मकड़ी निवासी त्रिलोक के खिलाफ 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड अदा नहीं करने पर सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया। वहीं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कोपागंज थाना क्षेत्र के श्रोज निवासी दोषी अभियुक्त उमेश के खिलाफ भी 2100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया।

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